वाराणसी : ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला आया है। यह फैसला हिंदू पक्ष में आया है। फैसले के अंतर्गत, ज्ञानवापी तहखाने में हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिल ही गया।

ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा किए संबंधी आवेदन पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्ष की तरफ से बीते दिन मंगलवार को बहस पूरी हुई थी और आज बुधवार को अपना आदेश सुनाया। तहखाने में पूजा करने की अनुमति मिली है।

वादी के अधिवक्ताओं के अनुसार,  व्यासजी के तहखाने को डीएम की उपस्थिति में दिया गया है।  अधिवक्ताओं के अनुरोध पर कोर्ट ने नंदी के सामने की बैरिकेडिंग को खोलने की इजाजत दी है। ऐसे में अब तहखाने में 1993 के पहले के जैसे पूजा के लिए अदालत के आदेश से आने- जाने दिया जाएगा।